यातायात नियम का उल्लंघन किए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना हेलमेट, डीएल व अन्य कागजात न लेकर चलने वाली आदत को बदलना ही होगा। प्रदेश के बाद अब केंद्र सरकार ने भी नियम में संशोधन करते हुए जुर्माना राशि को काफी बढ़ा दिया है। अब दो पहिया हो या चार पहिया नियमों का उल्लंघन किए तो 10 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सड़क पर स्टंट, ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
अनुपालन सुनिश्चत कराने को नियम में किए बदलाव
– यातायात नियम का उल्लघंन करने पर जुर्माना राशि कम होने पर लोगों इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ऐसे में सैकड़ों लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते थे। हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए जबरदस्ती करने पर भी लोग नहीं लगाते हैं, जबकि यह खुद उनकी सुरक्षा के लिए ही है। नए नियम में अब भारी जुर्माना से लोगों में बदलाव आएगा। हर हाल में इसका पालन करेंगे। इससे आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में मौत भी कम होंगी। लोग बिना कोई परवाह किए जहां मन वहां, कभी-कभी तो सड़क पर ही लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन अब डरेंगे। इससे यातायात व्यवस्था भी बहाल रहेगी।
औसतन चार हजार वाहनों के खिलाफ प्रतिमाह होती है कार्रवाई
– जिले में एआरटीओ प्रवर्तन व यातायात पुलिस द्वारा करीब चार हजार वाहनों के खिलाफ प्रतिमाह कार्रवाई की जाती है। यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी द्वारा बीते जुलाई माह में 599 वाहनों से तीन लाख 65 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। 2671 वाहनों का चालान हुआ। इसमें 70 फीसद बाइक तो 30 फीसद चार चक्का वाहन शामिल हैं। वहीं एआरटीओ प्रवर्तन की ओर से करीब 500 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 225 बाइक, 150 ट्रक, 40 स्कूल बस और शेष चार चक्का वाहन हैं। अधिकारियों का मानना है कि जब जुर्माना राशि बढ़ेगी तो लोग इसके डर से उल्लंघन कम करेंगे। ऐसे में यातायात व्यवस्था तो सु²ढ़ होगी ही, कार्रवाई की संख्या भी कम होगी।पांच वर्षों में एक हजार से अधिक की हो चुकी है मौत
– यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण ही जिले में प्रति माह 20 से 22 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें बाइक सवार लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें भी ज्यादातर लोगों की मौत सिर में चोट लगने के कारण ही होती है। यानि हेलमेट नहीं पहने के कारण ही वह असमय काल के गाल में समा जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में 298 दुर्घटनाएं हुईं। इसमें 193 लोगों की मौत हो गई और 105 लोग घायल हुए। जनवरी 2019 से 31 जुलाई तक 142 सड़क हादसे हुए। इसमें 98 लोगों की मौत 69 लोग घायल हो गए। बाइक सवार ही सबसे अधिक करते हैं नियमों का उल्लंघन
– नियमों के उल्लंघन में बाइक सवार अव्वल हैं। इसके बाद चार पहिया वाहनों का नम्बर आता है। हेलमेट न लगाना, बिना पार्किंग के इधर-उधर वाहन खड़ी कर देना, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाना, बेतरतीब गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस, तीन लोगों को बैठाकर बाइक चलाना आम है। चार पहिया वाहन चालक भी कोई कम नहीं हैं। ग्रामीण तो दूर नगर में भी न तो चालक सीट बेल्ट लगाते हैं और न ही उनके बगल में बैठे लोग। अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक अगर कोई यातायात के नियमों का पालन करता है तो वह हैं ट्रक व बस चालक। यहां तक कि सवारी गाड़ी चलाने वाले अक्सर चालक नियमों की पालन करते हैं। जुर्माना और उनकी राशि
उल्लंघन पहले अब
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 5000
डिस्क्वालीफाई पर भी गाड़ी चलाना 500 10,000
ओवर स्पीड गाड़ी चलाना दो से चार हजार 10 से 20 हजार।
रैश ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर 2500 5000
ड्रिक एंड ड्राइव का चालान 2000 10,000
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना 500 1000
मोबाइल पर बात करते वाहन चलाना 500 500 रुपये और 1 साल की जेल।
बाइक पर तीन लोगों को बैठाने 300 दो हजार रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
बिना हेलमेट बाइक चलाना 500 1000
बिना बीमा के गाड़ी चलाना 2000 2000
अधिक पैसेंजर बैठाने पर 300 1000 रुपये प्रति पैसेंजर।