मुहम्मदाबाद ब्लॉक । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील सभागार मुहम्मदाबाद में सोमवार को ” प्ली ऑफ बार्गेनिग ऐंड राइट ऑफ सीनियर सिटीजन” विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सिविल जज जूनियर डिवीजन अमित कुमार ने कहा कि प्ली ऑफ बार्गेनिंग के संबंध मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 265ए से 265एल तक प्राविधान किया गया है लेकिन दुर्भाग्य वश आज तक कोई अधिवक्ता या वादकारी लाभ नही ले रहा है जिससे मुकदमो का बोझ बढ़ रहा है सात साल की सजा के मुकदमे इस श्रेणी में आते है ।ऐसे मुकदमो को चयनित कर लाभ लेने की आवश्यकता है इससे किसी पक्ष को कोई नुकसान नही है । सचिव तहसीलदार घनश्याम जी ने कहा कि इसका समाज मे प्रचार प्रसार की जरूरत है वही तहसील में नवनियुक्त सुलह अधिकारी व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार राय ने कहा कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने हर तहसील में एक अधिकरण का गठन किया है जिसमे पीड़ित माता पिता व वरिष्ठ नागरिक को तुरन्त सहायता के साथ साथ दस हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलवाने के साथ ही उनके हितों के संरक्षण हेतु काफी शक्ति प्रदान की गयी है निराश्रित वरिष्ठ नागरिक को यदि जीवन यापन में कोई दिक्कत है तो ऐसे लोग महुआबाग गाजीपुर स्थित बृद्धाश्रम में खुद आश्रय ले सकते है या उपजिलाधिकारी महोदय जो इस अधिकरण के अध्यक्ष है से या मुझसे संपर्क कर सकते है । क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष गण को इस संबंध में मेरे द्वारा अनुरोध भेजा गया है । उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि इसका प्रचार प्रसार व्यापक पैमानें पर करे। वहाँ पर भोजन दवा कपड़ा निवास बिल्कुल फ्री है इस अवसर पर प्रमुख रूप से सेंट्रल बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयाशंकर दूबे विनोद यादव सुबच्चन यादव सगीर अहमद राममिलन संतोष राय अर्पणा राय सहित काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक सभी क्षेत्रों के लेखपाल कानूनगो व महिला उपस्थित रही संचालन रजिस्ट्रार कानूनगो राकेश यादव ने किया ।