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हाथरस ,फर्रुखाबाद ,गाजीपुर मैं पाबंदी अजान के फैसला को गोदी मीडिया द्वारा तोड़ मोड़ कर पेश करने पर लोगों में नाराजगी

( खान अहमद जावेद द्वारा)
उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर
पूरे भारत में लॉक डाउन के बाद तमाम मस्जिदों से माइक के जरिए अजान होती रही lलोग घर में नमाज पढ़ते रहे lलेकिन एकाएक रमजान के 1 दिन पहले जनपद गाजीपुर ,फर्रुखाबाद और हाथरस के जिलाधिकारी द्वारा मौखिक आदेश देकर के पुलिस बल द्वारा अजान पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो पूर्ण रूप से भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का हनन था !
दिल्ली में मौजूद संसदीय क्षेत्र गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने 26 अप्रैल 2020 को जिलाधिकारी और मुख्य न्यायाधीश प्रयागराज हाईकोर्ट को इस समस्या की तरफ अवगत कराते हुए संविधान ने प्राप्त मौलिक अधिकार के तरफ ध्यान दिलाते हुए पत्र भेजाl दूसरी तरफ इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने भी पत्र के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद को मौलिक अधिकार अजान के संबंध में पत्र प्रस्तुत क्या मौलिक अधिकार हनन के संबंध में सैयद मोहम्मद फजल वरिष्ठ अधिवक्ता ने जनहित याचिका किया तो सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के पत्र को जनहित याचिका नंबर 570 / 2020 मान लिया गया !
5 मई को बहस हो जाने के बाद आदेश सुरक्षित होकर जब 15 मई को 10 दिन के बाद 27 पन्ने का आदेश आयाl और कोर्ट ने डीएम के मौखिक आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया जहां माइक से अजान हो रही है वहां अजान होगी और जहां ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2017 के तहत परमिशन नहीं लिया गया है वह परमिशन के लिए उप जिलाधिकारी के यहां दरखास्त प्रस्तुत कर सकते हैंl ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2017 के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिद, मंदिर , गुरुद्वारा, मठ ,चर्च ,स्कूल, कॉलेज जहां माइक का प्रयोग होता है सभी ने मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र देकर आदेश प्राप्त किया हैl आदरणीय कोर्ट शशिकांत गुप्ता और आदरणीय अजीत कुमार की बेंच ने 10 दिन बाद 27 पन्नों की निर्णय के साथ जो मलिक अधिकार हनन हो रहा था से उसे बहाल कियाl लेकिन इधर कुछ भारतीय मीडिया का खाना हजम नहीं होता है उनके हाथ समस्या नहीं सिर्फ हिंदू- मुसलमान पाकिस्तान- चीन किए हुए खाना हजम नहीं होता है l कैसे देश विकास करेगा देश की समस्या क्या है इन मुद्दों पर कभी इन अखबारों और टीवी में बहस नहीं रहता हैl भारत के सभी अपने आपको नंबर वन कहने वाले अखबार इस आदेश को तोड मरोड कर पेश किया lसभी का हेडिंग के साथ-साथ अंदर का फैक्ट काफी मिलती-जुलती थी लगता है किसी एक जगह से प्रेस रिलीज जारी करके दूसरा यीशु बनाने का प्रयास किया गया है l लेकिन सच पर कुछ दिनों के लिए पर्दा डाला जा सकता है एक ना एक दिन सच जाहिर होकर रहेगाl जनपद गाजीपुर , फर्रुखाबाद और हाथरस की मस्जिदों में अज़ान पर रोक के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट ने दिनांक 15 मई 2020 के अपने फैसले में इन जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है तभी तो एक दो जगह छोड़कर सभी जगह अजान हो रही हैl हिंदी गोदी मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर लोगों में काफी नाराजगी है lमैंने कुछ सच्चाई जानने के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क किया जो इस प्रकार हैl
मैंने 27 पन्ने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के संतोष सिंह एडवोकेट से जब जानने का प्रयास किया उन्होंने साफ लफ्जो मे कहा आदेश में अजान पर पाबंदी बिल्कुल नहीं है जहां पर माइक से अजान होती थी वहां अजान होगी अफजाल अंसारी ने तो अपनी प्रार्थना पत्र में माइक का जिक्र तक नहीं क्या हैl
इस आदेश के प्रति मोहम्मदाबाद न्यायालय के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सोनू राय से जाने का जब प्रयास किया तो उन्होंने भी यही कहा माइक से जहां अजान होती थी वहां होती रहेगी। जहां परमिशन नहीं है, वह प्रार्थना पत्र देकर हासिल कर सकते हैं।
मोहम्मदाबाद सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष सिंह यादव से भारतीय मीडिया मे छपी खबर और आदेश की तरफ आकर्षित कराया उनका कहना था देश को आजाद कराने में अखबार का बहुत बड़ा रोल था अब देश को आर्थिक और मानसिक गुलाम बनाने मैं लगे हुए हैं समस्या का निदान कम छापते हैं हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान अधिक करके मूल समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं। साफ लफ्जो में कोर्ट का आदेश है जहां माइक से अजान होती थी वहां होगी जहां परमिशन नहीं है उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा lवहीं हाईकोर्ट ने मस्जिदों को अज़ान की अनुमति भी दे दी है। इस दौरान अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है।
बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इस निर्णय पर उन्हें कहा है कि हमें हमेशा अपने संविधान और कोर्ट पर भरोसा रहता है मैं संविधान का पूर्ण रूप से पालन करता हूं मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन मैं ने हालात के तहत कोर्ट का सहारा लियाl मेरे क्षेत्र के लोगों को मात्र परेशान करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा मौखिक आदेश देकर गंगा जमुनी तहजीब को कुछ लोगों द्वारा नफरत की आग में धकेलना चाहते हैंl क्षेत्र के लोगों के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने भी आजादी के साथ-साथ भारत पाकिस्तान की युद्ध तक हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी हैंl सब की कुर्बानियों पर भारी हैl हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान अगर शहीद नहीं होते तो कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में होता हैl हमारे पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का एक नंबर दरियागंज दिल्ली का बंगला इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर हुआ करता थाl हमारी दरखास्त में मात्र अजान पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रार्थना पत्र था। सरकारी वकील ने अपनी बहस के दौरान माइक का जिक्र करके आदेश में माइक का जिक्र हो गया है और इस समय भारत की गोदी मीडिया की हालत यह है दैनिक जागरण अखबार का उर्दू संस्करण इंकलाब निकलता हैl हिंदी राष्ट्रीय सहारा अखबार का हिंदी और इसका उर्दू संस्करण उर्दू के प्रथम पेज पर उर्दू में सही खबर हिंदी अखबार में उल्टी खबर छपी है विडंबना यह है हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ।यह हिंदी अखबार इस देश को कहां ले जा रहे हैं lहमें खामोशी से से परहेज करना पड़ेगाl