गाज़ीपुर न्यूज़ चर्चा ताज़ा खबर पूर्वांचल ख़बर प्रादेशिक मनोरंजन शिक्षा/रोजगार

साली की हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास

गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए महज दो साल में फैसला दे दिया। दो साल पहले साली की हत्याकर बिरनो में शव फेंककर फरार हुए हत्यारे जीजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है, अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया।अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को अलीशा इरफान की हत्या के आरोपी थाना भांवरकोल के पखनपुरा के इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को आजीवन कारावास की सजा दी। इमाम अहमद ने लालच में 1 नवंबर को अलीशा की हत्या कर दी थी और उसका शव क्षत-विक्षत हालात में बिरनो थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। महमूदपुर ढेबुवा के चौकीदार रामकृत पासवान ने थाना बिरनो में 2 नवम्बर 2019 को झाड़ियों में एक महिला का क्षत-विक्षत शव होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव बरामद किया और शिनाख्त की कवायद की। उधर मृतका के भाई अरसद ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन कोतवाली शदर में दिया, तब तक वादी को पता चला कि एक महिला का शव थाना बिरनो में मिला है। वादी ने जाकर शव की शिनाख्त किया और बिरनो में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया, दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।