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34 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को दो साल की सजा

गाजीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को 34 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी को सुनाई 2 साल की सजा सुनाते हुए 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है साथ अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि वादनी सुमरी देवी को देने का आदेश दिया है!बताते चले कि थाना मोहम्दाबाद गांव बड़ईपुर निवासी सुमरी देवी की शादी कोतवाली शहर निवासी दानी से हुआ था 3 साल बाद उसका गौना हुआ था दानी इलाहाबाद में नॉकरी करता था सुमरी के ससुरालवाले उससे खुश नही थे। उसे घर से भाग जाने को कहते थे उसको सास रामकलिया देवी व ससुर रामदेव के उकसाने पर उसका पति दानी उसे पटकर मार पीट और उसका गला दबा दिया जिस संबध में वादनी ने पुलिस को सूचना दिया कार्यवाही न होने पर न्यायालय में 28 सितम्बर 1988 को परिवाद पत्र आरोपियो के विरुद्ध दाखिल किया न्यायालय ने आरोपियो को विचारण हेतु तलब किया दौरान विचारण आरोपी रामदेव व रामकलिया की मौत हो गई शेष आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हुई और वादनी ने कुल 3 गवाहों पेश किया! दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाया!