गाजीपुर: थाना मुहम्मदाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी पर 2 अभियुक्त को न्यायालय ने 6 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने मोनी उर्फ साजिद शाह पुत्र निजामुद्दीन निवासी प्रिन्स मिनेमा रोड युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद और सोनू उर्फ साबिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी प्रिन्स सिनेमा रोड युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार किये गये प्रभावी पैरवी पर शुक्रवार को न्यायालय ने धारा 308/34 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्तों को 1 साल की और सजा सुनाते हुए 2000 का अर्थदण्ड लगाया। न्यायालय ने कहा कि अर्थदण्ड की धनराशि का 80 प्रतिशत वादिनी को प्रदान किया जायेगा।