मुहम्मदाबाद:करोड़ों की हेराफेरी के आरोपित उपेंद्र राय का गोड़उर गांव में निर्माणाधीन मकान (आराजी नंबर 467 ख) को पुलिस ने डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 80.24 लाख है।
गांव निवासी उपेंद्र राय ने पत्नी मयूरी राय व साली सृष्टि राय के साथ मिलकर समृद्धि कामर्शियल काम्पलेक्स माइंड स्पेस चिचोली बदर रोड मलाड मुंबई निवासी राहुल शर्मा को झांसी में कमल कोच फैक्ट्री जयपुर राजस्थान का फर्जी डायरेक्टर बनकर 52 लाख रुपये ठग लिया। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने उसपर 15 हजार का इनाम घोषित किया। इसके बाद वह, उसकी साली, मां आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी उसकी पत्नी मयूरी राय फरार चल रही है। शनिवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति से पैतृक गांव में बन रहे मकान को कुर्क किया।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक भारती ने बताया कि डीएम व एसपी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मौके परतहसीलदार विजय प्रताप सिंह के अलावा भांवरकोल थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय, करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव व मुहम्मदाबाद थानाध्यक्ष राम बहादुर चौधरी समेत भारी संख्या में पुलिसफोर्स रही।
कई लोगों से भी ठगी का आरोप
उपेंद्र राय पर उपरोक्त मामले के अलावा पुराने उपकरण के नाम पर 20 लाख रुपये उसे वापस न देना और फ्लैट का किराया ना देना व गाली गलौज करने का भी मुकदमा दर्ज है। दूसरे प्रकरण में गुमान सिंह से व्यवसाय के नाम पर एक करोड़ 75 लाख रुपये लेकर देने से इन्कार करने का भी आरोप है। इसके अलावा विनोद मिश्रा से इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए 26 लाख 40 हजार 310 रुपये लेने का आरोप है। मुकदमे करीमुद्दीनपुर थाने में दर्ज है। थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने बताया कि फरार आरोपित के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है।