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पास्को एक्ट में दोषी को दस साल की सजा व 25 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर । न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल की कड़ी कैद साथ ही लगाया 25 हजार का अर्थदंड अर्थदंड की राशि से पीड़िता को 90 प्रतिसत देने का आदेश दिया। बताते चले कि थाना करीमुद्दीनपुर गांव बद्दोपुर निवासी पीड़िता ने इस आशय की तहरीर दिया कि वो अपने ननिहाल गई थी 4 जुलाई 2019 को दोपहर 2 बजे पडोस के दुकान कामेश्वर राजभर के दुकान में टॉफी लेने गई थी अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ गलत काम किया और धमकाया की किसी से कही तो जान से मार डालूंगा सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराकर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक  रविकांत पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।