लॉकडाउन: गाजीपुर में क्या छूट और क्या रहेगा बंद? जानें यहां

ग़ाज़ीपुर। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत दिनांक 15.04.2020 के अन्तर्गत कुछ गतिविधियों को 04 मई, 2020 से जनपद में सशर्त चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद गाजीपुर में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निषेधाज्ञा पारित की है, जो दिनांक 17.05.2020 तक लागू रहेगी। उन्होने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में राजकीय निधियों से निर्माण कार्य/रोजगार सृजन/गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि निर्माण साईट पर मास्क का शत-प्रतिशत उपयोग, सेनिटाईजर की उपलब्धता तथा श्रमिकों के मध्य न्यूनतम 02 गज की दूरी का पालन किया जायेगा।हाईवे, सड़क, रेल, सिचाई, बाढ़ की रोकथाम और ऊर्जा से सॅम्बन्धित ऐसे कार्य जो नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर है, इस शर्त के साथ अनुमन्य होगें कि साईट पर श्रमिकों के मध्य न्यूनतम 02 गज की दूरी बनायी जाए, मास्क का उपयोग हो व सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन हों। जनपद के 05 कन्टेन्मेंट जोनों (हबीब मस्जिद महुआबाग थाना कोतवाली, गाजीपुर।, मरकज मस्जिद बड़ापुरा थाना कोतवाली, गाजीपुर, जामा मस्जिद-मदिना मस्जिद थाना दिलदारनगर, आरंगी मस्जिद थाना दिलदारनगर तथा मरकजी मस्जिद, चिउटहा, थाना दिलदारनगर, गाजीपुर) में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द रहेगें। नगर पालिका/नगर पंचायतों में कन्टेन्मेट जोनों (हबीब मस्जिद महुआबाग थाना कोतवाली, गाजीपुर।, मरकज मस्जिद बड़ापुरा थाना कोतवाली, गाजीपुर, जामा मस्जिद-मदिना मस्जिद थाना दिलदारनगर, आरंगी मस्जिद थाना दिलदारनगर तथा मरकजी मस्जिद, चिउटहा, थाना दिलदारनगर, गाजीपुर) को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्घित दुकानें जैसे किराने की दुकान, (मिल्क व फूूड), दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, बैंक शाखायें, ए0टी0एम0 व ग्राहक सेवा केन्द्र, राशन की दुकान, गेहूॅ क्रय केन्द्र, व कृषि इनपुट (कृषि निवेश, खाद्य, बीज, कृषि रक्षा, रसायन, एवं कृषि उपकरण) की दुकानें प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ रहेगी कि सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टेन्स के नियमों का पालन कड़ाई के साथ हों। कन्टेन्मेंट जोन में आबकारी की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगी। शहरी एवं ग्रामीय दोनों क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर आबकारी विभाग के मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। किसी भी दशा में 05 से अधिक ग्राहक उपस्थित नहीं होंगे तथा ग्राहकों के मध्य 02 गज की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिए फेसमास्क या फेसकवर अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की दशा में विधिक कार्यवाही की जायेगी। फुटकर मदिरा दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शाप पर मदिरा पान की सुविधा नहीं होगी तथा इससे सम्बन्धित दुकान के अंदर की खान पान की कैण्टीन बन्द रहेंगी। समस्त कार्यालय, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से विसंक्रमित किए बिना उपयोग वर्जित रहेगा। परिसर में कीटाणुनाशक स्प्रे द्वारा विसंक्रमित किए बिना सभी प्रकार के वाहन एवं मशीनरी का प्रयोग वर्जित होगा। इसी प्रकार बिना थर्मल स्कैनिंग के कार्यस्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। 10 या 10 से अधिक प्रतिभागियों की सभाओं, बैठकों को यथा सम्भव न किया जाए, अपरिहार्यता की दशा में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त की जाए तथा बैठकों में सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाय। परिसर में गुटखा, तम्बाकू के प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रत्येक दशा में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2) (प्ट) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 में निहित निर्देशों/प्राविधानों एवं शासन के अद्यतन आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। कार्यस्थल पर गैर आवश्यक आगंतुओं का प्रवेश प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर क्षेत्र में कोविड-19 के रेागियों के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालयों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैण्डम आधार पर कम से कम 05 प्रतिशत कर्मियों का आर.टी.-पी.सी.आर. विधि से परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 05 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक-औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। टेस्टिंग की रिपोर्ट यथाशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जायेगी। जनपद में भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा आदेशों में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में फैक्ट्री/कारखानों को छोड़कर अन्य किसी भी फैक्ट्री/कारखानों को चलाने के लिए अनुमति नहीं होगी। यदि किसी फैक्ट्री/कारखानों को किसी बृहद आवश्यक सेवा अथवा राष्ट्र हित के लिए चलाना आवश्यक समझा जायेगा तो ऐसे फैक्ट्री/कारखानों के प्रबन्धक द्वारा अगल से जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जायेगा, जिसपर अनुमति देने के लिए केस टू केस बेसिस पर विचार होगा। उसे विशेष अनुमति के उपरान्त ही फैक्ट्री/कारखानों को चलाने की अनुमति होगी। जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस परिवहन की सुविधा पूर्ण रूप से निषेधित रहेगी। किसी भी प्रकार का अन्तर्जनपदीय परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे परिचालन के लिए अनुमति जारी न की गयी हो। चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त अधिकतम 02 यात्री अनुमन्य होंगे। दो पहिया वाहन की दशा में केवल एक व्यक्ति अनुमन्य होगा। आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली रिटेल दुकानों तथा अनाज मण्डी, दूध मण्डी, सब्जी मण्डी, दवा मण्डी, कन्ट्रोल राशन की दुकान, बैंक ब्रान्चें जो व्यक्तियों को 04 मई 2020 से सोशल डिस्टेन्सिंग, 02 गज की दूरी का पालन नहीं करायेंगें, उन्हें बन्द करा दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर से बाहर निकल कर धार्मिक क्रिया-कलाप किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी सभी गतिविधियॉ प्रतिबन्धित रहेंगी। केवल उन स्थितियों में जहॉ पदेपजन निर्माण (जहॉ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों) स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरान्त ही प्रारम्भ की जा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में समस्त माल, मार्केट काम्पलेक्स, एवं मार्केट बन्द रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में एकल दुकानें (एक ही स्थान पर एक ही दुकान) कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों को स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरान्त ही खोला जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक दुकानों को सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं खोला जायेगा तथा सभी प्रकार की दुकानों के सम्बन्ध में सोशल डिस्टेसिंग (02 गज की दूरी) का अनिवार्य रूप से कड़ाई से पालन किया जायेगा। निजी कार्यालय किसी भी दशा में 33 प्रतिशत से अधिक कार्यक्षमता से नहीं खोले जायेंगे। शेष कार्मिक घर से ही कार्य (ॅवता तिवउ ीवउम) की सुविधा का प्रयोग करेंगे। समस्त सिनेमाहाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हाल और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे । उन्होने बताया कि समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक , सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियॉ प्रतिबन्धित रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बिमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियॉ एंव 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के भीतर ही रहेंगे। जब तक स्वास्थ्य सम्बन्धी अनिवार्यताओं के लिए घर से निकलना आवश्यक न हो। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए किसी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना अनुमन्य तभी होगा जब उसके स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया होगा। इसी प्रकार आज तक के लिए सभी जारी पास तभी बैद्य माने जायेगें जब पासधारक के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड पाया जायेगा, इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जायेगें। विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की समयावधि (कन्टेन्मेंट जोनों को छोड़कर) प्रातः 07.00 बजे से 07.00 बजे तक रहेगी। कॉमन सर्विस सेन्टर/जन सेवा केन्द्र को प्रातः 07.00 बजे से 07.00 बजे तक सोशल डिस्टेन्सिंग का शत-प्रतिशत अनुपालन कराये जाने की शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। हॉट स्पाट क्षेत्रों में अवस्थित प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेगें। कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, सम्प्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से किसी भी धर्म, पंथ, सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा। न ही किसी प्रकार के साम्प्रदायिक, भा्रमक, असत्य, दिग्भ्रमित व जन सामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन अथवा वाल पेन्टिंग करेगा और न ही करायेगा। साथ ही कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, पोस्ट, लाइक या शेयर नहीं करेगा और न ही फैलायेगा जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी मीडिया (इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया आदि) द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट, परिचर्चा नहीं की जायेगी। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त की जायेगी और उसमें निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक (पंजीकरण एवं लाइसेन्सिंग) विनियम 2011 में निहित निर्देशों/प्राविधानों के अधीन ही पशु वधशालाओं में कटान एवं मांस का विक्रय नहीं किया जायेगा एवं अवैध बूचड़खाने व अवैध रूप से खुले में मीट, मांस, मछली, अण्डा आदि का कटान व विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों, दालों, चावल, खाद्य तेलों, फलों, आलू, प्याज, दूध, अण्डा आदि की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं घटतौली नहीं की जायेगी। कोई भी दवा व्यवसायी, कैमिस्ट अथवा दुकानदार, हाथ धोने के साबुन, हैण्डवॉश, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिंट एम.आर.पी. मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेचेगा। इस सम्बन्ध में Prevantion of black marketing and maintenance of supply of Essential Comodation Act 1980 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा शासनादेश संख्या-393/29-7-2014 मू0नि0 5/2010 दिनांक 19.06.2014 एवं समय समय पर जारी अद्यतन आदेशों, निर्देशों का उललंघन नहीं किया जायेगा। जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति, मकानदार अपना आवास या दुकान किरायेदारी हेतु किसी व्यक्ति को देता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित थाने को अनिवार्य रूप से देगा एवं उसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से करायेगा तथा अपना वाहन किसी अजनबी व्यक्ति को प्रयोग हेतु नहीं देगा। साथ ही साथ कोई भी होटल, लाज, धर्मशाला, मैरेज लान, आदि के परिप्रेक्ष्य में सराय एक्ट 1867 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का समारोह, कार्यक्रम, जूलूस आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्वानुमति के नहीं करेगा एवं अनुमति की दशा में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों, साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम 2000 के प्राविधानों के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। भारत सरकार के विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से मूलरूप से गाजीपुर जनपद के निवासी जनपद गाजीपुर वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हें होम क्योरेन्टाइन करने का आदेश दिया गया है जिसके अन्तर्गत वे लगातार 21 दिन तक अपने आवास में ही रहेंगे तथा किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। समय समय पर चिकित्सकीय टीम इनका परीक्षण करेगी तो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। अपने फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करेंगे तथा प्रतिदिन प्रातः 11 बजे सूचनाओं को अपडेट करेंगे। जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 17.05.2020 तक बन्द रहेंगे। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। परिषदीय परीक्षा के कापियों के मूल्यांकन के दृष्टिगत निर्धारित मूल्यांकन केन्द्रों के 100 मीटर की परीधी में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे तथा न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगे जिससे मूल्यांकन में किसी प्रकार का व्यवधान हो। मूल्यांकन के समय मूल्यांकन करने वाले अध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर मूल्यांकन केन्द्र के 100 मीटर परिधि में किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के विचरण नहीं करेंगे। यह प्रस्तर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। मूल्यांकन केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में कोई फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी। कोई भी छात्र, अभिभावक या मूल्यांकन कार्य में संलग्न कर्मी किसी ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम से आच्छादित होता हो। उक्त समस्त निषेधित आदेशों की तिथियों में यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबन्धों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो समस्त निषेधित प्रतिबन्ध अग्रिम तिथियों तक स्वतः प्रभावी रहेंगे। यह आदेश जनपद गाजीपुर के सॅम्पूर्ण क्षेत्र में 17.05.2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्राविधानों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूॅकि स्थिति की गंभीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धें को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा लिया जा सकेगा। इस आदेश अथवा के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों तथा स्थानीय एवं जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय/स्थानीय निकायों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु चस्पा करायी जायेगी।