पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित दो को एक-एक साल की सजा, छह साल पहले दी थी जान से मारने की धमकी

गाजीपुर। सीजेएम कोर्ट ने धमकी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। पांच-पांच सौ का अर्थदण्‍ड भी लगाया है। वादी मुकदमा सुनील कुमार सिंह ने कोतवाली गाजीपुर ने पूर्व मंत्री विजय मिश्रा व उनके समर्थक दीपक वर्मा के खिलाफ धमकी देने का मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनो पक्ष का बहस सुनने के बाद और गवाहो का बयान सुनने के बाद आज फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा नेता विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष कैद और पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाया है।